| जेपी नगर के उद्योगपति ज्योति सरूप की फैक्ट्री गिराने के मामले में एडिशनल सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत में सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया और सरकारी ठेकेदार परमिंदर सिंह के खिलाफ लूट समेत अन्य आपराधिक धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। दोनों पर आईपीसी की धारा 382, 384, 427, 506, 450, 440 और 120-बी के तहत चार्ज फ्रेम हुए हैं। इससे पहले भी भाटिया पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्ज फ्रेम... |